पंजाब पुलिस ने गोलीबारी के बाद अंतरराज्यीय “Highway Robber Gang” के सरगना को गिरफ्तार किया

punjab highway robbery

पंजाब पुलिस ने मोहाली जिले के लेहली गांव के पास पुलिस के साथ संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद ‘highway robbery gang’ के सरगना को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। आरोपी की पहचान एसएएस नगर के दंदराला निवासी सतप्रीत सिंह उर्फ ​​सत्ती के रूप में हुई है।

पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि उसके पास से .32 कैलिबर की पिस्तौल और पांच जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि पुलिस टीमों ने उसकी प्लेटिना मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि आरोपी का आपराधिक इतिहास रहा है और उसके खिलाफ स्नैचिंग और डकैती से संबंधित आपराधिक मामले दर्ज हैं।

उन्होंने बताया कि सत्ती का गिरोह मुख्य रूप से अंबाला-डेरा बस्सी हाईवे पर रुके वाहनों को निशाना बनाता था और पंजाब व हरियाणा में कई लूटपाट/स्नैचिंग की घटनाओं में शामिल था। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी सत्ती अपने तीन अन्य साथियों के साथ हाईवे पर 3 और 10 नवंबर 2024 को देर रात हुई दो लूटपाट/स्नैचिंग की घटनाओं में शामिल था, जिसमें सब-डिवीजन डेरा बस्सी के लालरू इलाके में बंदूक की नोक पर नकदी, मोबाइल और सोने के आभूषण लूटे गए थे।

डीजीपी ने कहा कि उसके अन्य सहयोगियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए आगे की जांच जारी है। ऑपरेशन विवरण साझा करते हुए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) एसएएस नगर दीपक पारीक ने कहा कि डकैती/स्नैचिंग की घटनाओं की जांच के दौरान, सत्ती के नेतृत्व वाले इस लुटेरे गिरोह के बारे में विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई, जो कि लालरू में हाल ही में देर रात की घटनाओं में एकत्र तथ्यों और साक्ष्यों से मेल खाती थी।

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उन्होंने बताया कि डीएसपी डेराबस्सी बिक्रमजीत सिंह बराड़ के नेतृत्व में एक टीम ने मानवीय और तकनीकी जानकारी के आधार पर काम किया और गांव लेहली के पास सत्ती की गतिविधि का पता लगाया। उन्होंने बताया कि जब पुलिस टीमें मोटरसाइकिल चला रहे आरोपी सत्ती का पीछा कर रही थीं तो उसने पुलिस टीम पर गोलियां चला दीं।

एसएसपी ने बताया कि पुलिस की सरकारी गाड़ी पर तीन फायर हुए और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी सत्ती के दाहिने पैर में गोली लग गई। उन्होंने बताया कि सत्ती के अन्य साथियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आगे की जांच जारी है। उन्होंने बताया कि लालरू थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109, 132 और 221 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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